यह जानकारी सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन्स, 2015 और संबंधित सेबी सर्कुलर के नियम 30 के तहत दी गई है.
KYC डिटेल जमा करने के लिए फॉर्म
KYC डिटेल जमा करने के लिए जरूरी फॉर्म Trent की वेबसाइट https://trentlimited.com/pages/forms और RTA की वेबसाइट https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html पर उपलब्ध हैं.
MUFG Intime India ने सेबी मास्टर सर्कुलर (23 जून 2025) और सेबी सर्कुलर (10 जून 2024) के तहत KYC डिटेल अपडेट करने के लिए एक रिमाइंडर भेजा है. इन सर्कुलर में कहा गया है कि सभी लिस्टेड कंपनियों को फिजिकल सिक्योरिटीज रखने वालों का पैन, पिन कोड के साथ पता, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल और हस्ताक्षर दर्ज करना अनिवार्य है. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन सर्विसेज का फायदा लेने के लिए अपना ईमेल आईडी भी दर्ज करें.
कैसे मिलेगा डिविडेंड और ब्याज का पेमेंट
1 अप्रैल 2024 से डिविडेंड और ब्याज का पेमेंट केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा, बशर्ते सभी जरूरी डिटेल जमा हों. अगर कोई शेयरहोल्डर 1 अप्रैल 2024 के बाद डिटेल अपडेट करता है, तो उसे उस दौरान में एलान किए सभी डिविडेंड और ब्याज ऑटोमेटिक रूप से मिलेंगे.
KYC जमा करने की प्रक्रिया
शेयरहोल्डर को KYC फॉर्म और फॉर्म ISR-1, जरूरी डॉक्युमेंट के साथ हस्ताक्षर करके जमा करना होगा. फॉर्म ISR-1 और ISR-2 के प्रारूप और सेबी सर्कुलर Trent और RTA की वेबसाइट https://in.mpms.mufg.com/Resources/Downloads/KYC-Formats पर उपलब्ध हैं.
कैसे जमा कर सकते हैं ये डॉक्युमेंट?
पर्सनल वेरिफिकेशन (IPV) को व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकता है. हॉर्ड कॉपी स्व-प्रमाणित डॉक्युमेंट्स की फोटोकॉपी और तरीख के साथ जमा किया जा सकता है. इसके अलावा ई-साइन के जरिए भी कॉपी जमा करने का विकल्प होगा.
Source: CNBC