सेबी की जनरल मैनेजर सोमा मजुमदार ने आदेश में कहा, “इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस, 2008 के तहत, नोटिसी नंबर 1 से 18 के निवेश सलाहकारों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द किया जाता है.”
रिन्यूअल फीस नियम
सेबी के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नियमों के अनुसार, हर रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार को अपनी लाइसेंस को सक्रिय रखने के लिए हर पांच साल में रिन्युअल फीस जमा करनी होती है. यह फीस मौजूदा रजिस्ट्रेशन की समाप्ति से तीन महीने पहले देनी होती है.
सेबी ने पाया कि इन सलाहकारों ने फीस जमा नहीं की, भले ही उन्हें इस कमी के बारे में सूचित किया गया था. सेबी ने इस साल फरवरी से जून के बीच इन संस्थाओं को कई शो-कॉज नोटिस जारी किए थे.
रजिस्ट्रेशन रद्द करने की वजह
सेबी ने देखा कि इन सलाहकारों के सर्टिफिकेशन पहले ही समाप्त हो चुके हैं. रजिस्ट्रेशन रद्द करना जरूरी था ताकि इनका गलत इस्तेमाल करके अनजान निवेशकों को गुमराह करने की संभावना रोकी जा सके.
पुरानी जिम्मेदारियां बरकरार
आदेश में यह भी साफ किया गया कि रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बावजूद इन सलाहकारों की पुरानी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होंगी. आदेश में कहा गया, “रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बावजूद, संबंधित नोटिसी निवेश सलाहकार के रूप में किए गए या न किए गए किसी भी काम के लिए जिम्मेदार रहेंगे.”
सलाहकारों को निर्देश
सेबी ने इन निवेश सलाहकारों को रिकॉर्ड्स संभालने, लंबित निवेशक शिकायतों को हल करने, क्लाइंट सर्विसेज की निरंतरता सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर फंड्स या सिक्योरिटीज के ट्रांसफर का पालन करने का निर्देश दिया है.
डिस्क्लेमर: CNBC TV18 हिंदी/CNBC-आवाज़ पर दी गई सलाहें या विचार एक्सपर्ट, ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके प्रति जिम्मेदार नहीं है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या सर्टिफाइड एक्सपर्ट से राय जरूर लें.
Source: CNBC