FPI और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के नाम पर धोखा! SEBI ने बताए 5 फर्जी दावे, न करें भरोसा

पुणे के फिनफ्लुएंसर अवधुत साठे पर चल रही जांच के बीच मार्केट रेगुलेटर SEBI ने एक खास चेतावनी जारी की है। अगर आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कोई ऐसा मैसेज मिले जो विदेशी निवेश के जरिए शेयर बाजार में फायदा दिलाने का दावा करता हो, तो सतर्क रहें।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि ये सारे दावे झूठे हैं। इन्हें SEBI का कोई भी सपोर्ट प्राप्त नहीं है। ऐसे फरेब से बचें और बिना जांच-परख के किसी पर भरोसा न करें। SEBI की 5 दावों पर चेतावनी जारी की, जिसमें इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत ट्रेडिंग अकाउंट, छूट वाले दामों पर IPO, IPO में गारंटीड अलॉटमेंट, एंकर बुक में भाग लेने की क्षमता और डिस्काउंट प्राइस पर ब्लॉक ट्रेड।

SEBI की चेतावनी: सभी दावों पर आंख मूंदकर न करें भरोसा

जो लोग भारत में रहते हैं, वे सामान्य तौर पर FPI (फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स) के जरिए शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकते। इसके कुछ खास अपवाद हैं, जो सेबी के नियम 2019 में बताए गए हैं। सेबी ने निवेशकों को साफ सलाह दी है कि किसी भी कंपनी या ऐप के जरिए पैसे लगाने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि वह सेबी में रजिस्टर्ड है या नहीं। सिर्फ उन्हीं ट्रेडिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें जो सेबी से मान्यता प्राप्त ब्रोकर द्वारा जारी किए गए हों।
निवेशकों को यह सलाह दी गई है कि वे SEBI के निवेशक पोर्टल पर जाकर जरूरी जानकारियां और ‘क्या करें और क्या न करें’ की लिस्ट पढ़ें ताकि वे धोखाधड़ी से बच सकें। ध्यान रखें: सेबी अक्सर ऐसी फर्जी कंपनियों या लोगों के खिलाफ चेतावनी जारी करता है जो बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों से पैसे ठगते हैं। इसलिए सतर्क रहें और सोच-समझकर ही निवेश करें। रजिस्टर्ड संस्थाओं की जानकारी देखने के लिए यह लिंक इस्तेमाल करें – https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html। वहीं, सुरक्षित ट्रेडिंग ऐप्स की लिस्ट देखने के लिए यह लिंक है – https://investor.sebi.gov.in/Investor-support.html

पहले भी फिनफ्लुएंसर्स के खिलाफ सख्त रवैया अपना चुकी है SEBI

SEBI पहले भी फिनफ्लुएंसर्स के खिलाफ सख्त रवैया अपना चुकी है। इस साल फरवरी में SEBI ने अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और पांच अन्य संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। एक अंतरिम आदेश में सेबी ने SEBI पॉपुलर स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग स्कूल द्वारा कमाए गए 53.67 करोड़ रुपए जब्त कर लिए थे। इसके साथ ही अस्मिता जितेश पटेल और उनके पति जितेश जेठालाल पटेल को निर्देश दिया गया था कि वे बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश की सलाह और रिसर्च एनालिस्ट सर्विस देना तुरंत बंद करें।

SEBI ने ट्रेडिंग को लेकर पॉपुलर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ‘बाप ऑफ चार्ट’ के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की थी। नियामक ने इसके संचालकों को आदेश दिया था कि वे उन निवेशकों को पैसे वापस करें, जिन्होंने इनसे निवेश सलाह सर्विस ली थीं। SEBI ने साफ किया कि बिना मंजूरी के इस तरह की सर्विस देना नियमों का उल्लंघन है और निवेशकों के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

Source: Economic Times