यह मंजूरी केवल ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर गतिविधियों के लिए है और इसमें मर्चेंट्स के लिए ‘पे-आउट’ लेनदेन जैसे कार्य शामिल नहीं हैं.
मंजूरी के साथ RBI के निर्देश
RBI ने PPBL को CERT-In पैनल में शामिल ऑडिटर, ISACA से रजिस्टर्ड सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर (CISA), या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से DISA योग्यता प्राप्त ऑडिटर के माध्यम से सिस्टम ऑडिट और साइबर सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है.
ऑडिट में 30 जुलाई 2024 को जारी गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल के निर्देशों और 6 अप्रैल 2018 के पेमेंट सिस्टम डेटा स्टोरेज नियमों का पालन जांचा जाएगा.
ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा
कंपनी को छह महीने के भीतर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी. ऐसा न करने पर सैद्धांतिक मंजूरी स्वतः समाप्त हो जाएगी, और अंतिम मंजूरी पर विचार नहीं किया जाएगा.
RBI ने PPBL को 4 जुलाई 2022 के दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है, जिसमें गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए शेयरहोल्डिंग में बदलाव, नियंत्रण अधिग्रहण, या पेमेंट सिस्टम गतिविधियों के हस्तांतरण के लिए पूर्व मंजूरी लेना शामिल है.
Source: CNBC