Paytm Share : पेटीएम पर सबसे बड़ी खबर, RBI से मंजूरी के बाद बुधवार को एक्शन में होगा शेयर

Paytm Payments Bank Limited (PPBL) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मंगलवार को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है. यह मंजूरी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत दी गई है. One97 Communications Limited ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि यह मंजूरी 17 मार्च 2020 को जारी RBI के पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे नियमों और 31 मार्च 2021 के स्पष्टीकरणों के पालन पर निर्भर है.

यह मंजूरी केवल ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर गतिविधियों के लिए है और इसमें मर्चेंट्स के लिए ‘पे-आउट’ लेनदेन जैसे कार्य शामिल नहीं हैं.
मंजूरी के साथ RBI के निर्देश

RBI ने PPBL को CERT-In पैनल में शामिल ऑडिटर, ISACA से रजिस्टर्ड सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर (CISA), या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से DISA योग्यता प्राप्त ऑडिटर के माध्यम से सिस्टम ऑडिट और साइबर सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है.
ऑडिट में 30 जुलाई 2024 को जारी गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल के निर्देशों और 6 अप्रैल 2018 के पेमेंट सिस्टम डेटा स्टोरेज नियमों का पालन जांचा जाएगा.
ऑडिट रिपोर्ट की समयसीमा
कंपनी को छह महीने के भीतर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी. ऐसा न करने पर सैद्धांतिक मंजूरी स्वतः समाप्त हो जाएगी, और अंतिम मंजूरी पर विचार नहीं किया जाएगा.
RBI ने PPBL को 4 जुलाई 2022 के दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है, जिसमें गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए शेयरहोल्डिंग में बदलाव, नियंत्रण अधिग्रहण, या पेमेंट सिस्टम गतिविधियों के हस्तांतरण के लिए पूर्व मंजूरी लेना शामिल है.

Source: CNBC