इसमें 258.67 करोड़ रुपये का GST मुआवजा सेस और इतनी ही रकम का जुर्माना शामिल है. यह मांग GST व्यवस्था के तहत राज्यों को आय नुकसान की भरपाई के लिए लगाए गए मुआवजा सेस के कथित कम भुगतान से जुड़ी है.
Hyundai Motor India ने क्या कहा?
Hyundai Motor India ने कहा, “कंपनी को तमिलनाडु CGST विभाग के आयुक्त (अपील) से आदेश मिला है, जिसमें सितंबर 2017 से मार्च 2020 तक कुछ SUV मॉडलों पर GST मुआवजा सेस के कम भुगतान के लिए 258.67 करोड़ रुपये का सेस और इतना ही जुर्माना मांगा गया है.” कंपनी ने बताया कि वह इस आदेश की समीक्षा कर रही है और उचित कानूनी मंच पर अपील दायर करेगी.
हुंडई के प्रवक्ता ने कहा, “केंद्रीय इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के संशोधन और स्पष्टीकरण कंपनी के पक्ष में हैं. हम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और कानूनी उपाय के लिए सही मंच पर जाएंगे.”
कंपनी पर क्या होगा असर?
Hyundai Motor India ने कहा कि इस आदेश का कंपनी के वित्तीय या ऑपरेशन पर तत्काल कोई असर नहीं होगा. कंपनी ने उन SUV मॉडलों के नाम नहीं बताए, जिनसे यह विवाद जुड़ा है.
बताते चलें कि मंगलवार को BSE पर हुंडई मोटर इंडिया के शेयर 1% गिरकर 2,113.90 रुपये पर बंद हुए.
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Source: CNBC